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शिमला जिला के 22 स्थानों पर खुलेंगी नई उचित मूल्य की दुकानें, आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई 2025

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 11 अप्रैल 2025 at 7:02 am

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शिमला

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे

22 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने का निर्णय
जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला नरेन्द्र कुमार धीमान ने जानकारी दी कि 14 फरवरी 2025 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की बैठक में 22 स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है।

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यहां खुलेंगी नई उचित मूल्य की दुकानें
नई उचित मूल्य की दुकानें शिमला शहर के वार्ड नंबर 13 कृष्णानगर, वार्ड नंबर 24 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वार्ड नंबर 2 कुफटाधार, वार्ड नंबर 16 जाखू, रामपुर की ग्राम पंचायत शिंगला के ग्राम उमरी वार्ड 8, रामपुर बुशैहर के वार्ड 1 कल्याणपुर, ग्राम पंचायत शाहधार के ग्राम रंगोरी वार्ड 7, ग्राम पंचायत सनारसा के ग्राम शाह वार्ड 4, ग्राम पंचायत कलेडा मझेवटी के ग्राम व्युन्थल, चिड़गांव के वार्ड 7 खिड़की नाला, ठियोग के ग्राम पंचायत बलग के स्थान मानला, चैपाल की ग्राम पंचायत बिजमल के ग्राम आर, चांजु चैपाल के ग्राम कराई वार्ड 3, बम्टा के ग्राम भाबर वार्ड 5 घुरला, भरानू के स्थान भरानू वार्ड 4, जावग छमरोग के स्थान पुलवाहल वार्ड 4, कोटखाई की ग्राम पंचायत थरोला के ग्राम पडारा वार्ड 4, देवगढ़ के स्थान देवगढ़ वार्ड 2, बाधी के स्थान बाघी वार्ड 1, छौहारा की ग्राम पंचायत बनोटी के ग्राम मंघारा वार्ड 4, जुब्बल की ग्राम पंचायत मन्ढोल के स्थान मन्ढोल वार्ड 2 तथा नारकण्डा की ग्राम पंचायत जरोल के स्थान जरोल वार्ड 6 पर खोली जाएंगी।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक योग्यता
उचित मूल्य की दुकान खोलने के इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं 2 मई 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट https://emitra.hp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक निर्धारित की गई है और आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज
आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र, अन्य शिक्षा प्रमाण पत्र (यदि हों), वित्तीय स्थिति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार, विधवा या एकल नारी होने का प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता व भंडारण क्षमता का प्रमाण पत्र, बीपीएल/एससी/ओबीसी/एसटी प्रमाण पत्र, संबंधित स्थान का निवासी होने का पंचायत प्रमाण पत्र, एमएलए/एमपी या स्थानीय निकायों के किसी भी पद पर ना होने का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। बिना आवश्यक दस्तावेजों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला कार्यालय में कार्यालय समय में आकर या दूरभाष नंबर 0177-2657022 पर संपर्क कर सकते हैं।

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