लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

मैड़ी मेला के दौरान जिला में 23 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144 – जिलाधीश

PRIYANKA THAKUR | 8 मार्च 2022 at 2:19 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

HNN / ऊना, वीरेंद्र बन्याल

उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में 10 से 21 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में आज से 23 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। राघव शर्मा ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति अंब और प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोड़कर अन्यों के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी।

इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने कहा कि मंजी साहिब के सराये लंगर भवन की ओर से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी जबकि गुरूद्वारा के प्रवेश द्वार के माध्यम से सराये जाने की अनुमति होगी।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

इसके अतिरिक्त चरण गंगा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि लोग एक ही दिशा से आगे बढ़ें, ताकि किसी प्रकार की क्रोस मूवमेंट न हो।

📢 लेटेस्ट न्यूज़

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]