HNN/ ऊना
मेडिकल स्टोर में मादक पदार्थ बेचने के मामले में संचालक को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उसे 1,50,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी कर दिए है। मेडिकल स्टोर के मालिक अमनदीप ऐरी को यह सजा जिला सत्र न्यायाधीश ऊना की अदालत ने सुनाई है।
मामला 16 नवंबर, 2019 का है। विजिलेंस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर देहलां में स्थित ऐरी मेडिकल स्टोर में दबिश दी। इस दौरान जब यहां छानबीन की गई तो मौके से प्रतिबंधित ट्रामाडोल के विभिन्न ब्रांड की 1030 गोलियां बरामद हुई। लिहाजा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अदालत में गवाह पेश किये गए।
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गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 1,50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन साल के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए हैं।
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