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बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव , निवासियों से आक्षेप मांगे गए

HNN Desk Nahan | Nov 28, 2024 at 2:54 pm

Himachalnow / ऊना

वीरेंद्र बन्याल

बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव , निवासियों से आक्षेप मांगे गए

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत नगर पालिका गठित किए जाने के उद्देश्य से बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त ऊना, महेंद्र पाल गुर्जर ने जानकारी दी।

अधिसूचना के प्रकाशन के बाद यदि बंगाणा के निवासियों या व्यक्तियों को इस प्रस्ताव पर कोई आक्षेप या आपत्ति हो, तो उन्हें दो सप्ताह के भीतर एडीसी कार्यालय के कमरे नंबर 312 में लिखित में अपने आक्षेप जमा करने का अवसर दिया गया है। यह समय अवधि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मानी जाएगी। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आक्षेपों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नगर पंचायत बंगाणा में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पटवार वृत बंगाणा के तहत महाल, सलोह, नायली उपरली, झिकली, नारगड़ू, अवाहड़, तेही, बौट, भलेत, मुच्छाली खास, बंगाणा, घड़ो, चिल्ली, झबरानी और तमलेट को नगर पंचायत बंगाणा में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

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