प्रतिबंध : नयना देवी जी मंदिर में 25 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित श्रावण अष्टमी मेले के मद्देनजर, कानून व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए कोट कहलूर थाना क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।
बिलासपुर
अस्त्र-शस्त्र और धारदार हथियारों पर श्रावण अष्टमी मेले के दौरान 10 दिन की पाबंदी
जिला दंडाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के अनुसार, 25 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक कोट कहलूर थाना क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बंदूक, पिस्तौल, गोला-बारूद, तलवार, भाले, चाकू जैसे हथियार लेकर नहीं चल सकेगा।
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पुलिस को आदेश से छूट, आम नागरिकों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
यह आदेश केवल आम नागरिकों के लिए लागू होगा जबकि पुलिस बल और अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों को इससे छूट दी गई है। इसका उद्देश्य मेले के दौरान किसी भी संभावित हिंसा, झगड़े या असामाजिक गतिविधि को रोकना है।
सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में पुलिस निगरानी को भी बढ़ाया जाएगा।
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