HNN/ किन्नौर
जिला किन्नौर में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाई है। दोषी की पहचान गौतम नेगी पुत्र लोबजंग गांव बरी, निचार के रूप में हुई है।
यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उपजिला न्यायवादी केएस जरयाल और कमल चंदेल ने की। दरअसल मामला, 25 मई 2020 का है। जब नाबालिग पीड़िता जब अपने पशुओं को बगीचे में चरा रही थी तो उसको बहला फुसलाकर आरोपी अपने साथ गांव ले गया, जहां से दोनों एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर भावानगर गए।
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यहां पर आरोपी ने पीड़िता को अपने दोस्त के कमरे में ठहराया और उसके साथ दुष्कर्म किया। भावानगर से अगले दिन पीड़िता को बधाल ले गया, जहां पर आरोपी पीड़िता के साथ किसी रिश्तेदार के घर रुका और वहां पर भी दुष्कर्म किया।
अदालत में कुल 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्य को सच मानते हुए आरोपी को नाबालिग को भगाने व दुष्कर्म के जुर्म में 20 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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