HNN/धर्मशाला
जिला कांगड़ा में जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है।
बता दें मामला 11 नवम्बर, 2019 का है। जब पीड़िता की माता ने धर्मशाला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव का एक युवक मनीष कुमार उसकी बेटी को शादी करने के इरादे से भगाकर ले गया था। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता को आरोपी युवक के साथ सिद्धबाड़ी के एक मकान में बरामद किया था। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विशेष सरकारी वकील राजरानी ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में मामले में 25 गवाह पेश किए गए। जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल के कठोर कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।