Himachalnow / Delhi
पीएम किसान सम्मान निधि योजना देशभर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत अब तक किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की 18 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में इसकी 18वीं किस्त जारी की थी, और अब इस योजना की 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी होने की संभावना है।
इस योजना में हर साल किसानों को 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में 2,000 रुपये की राशि के रूप में दी जाती है। यह योजना केवल भूमिधारक किसानों के लिए है, और इसका लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के कृषि योग्य भूमि वाले किसान उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए और किन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सकता।
पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन का तरीका
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित आसान चरणों का पालन करें:
- PM Kisan पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पर जाना होगा। - ‘Farmer Corner’ पर क्लिक करें
पोर्टल के होम पेज पर ‘Farmer Corner’ ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। - ‘New Farmer Registration’ पर क्लिक करें
अब आपको ‘New Farmer Registration’ टैब पर क्लिक करना होगा। - आधार नंबर दर्ज करें
इसके बाद, आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। - कैप्चा कोड भरें और राज्य का चयन करें
अपना आधार नंबर भरने के बाद, कैप्चा कोड दर्ज करें और फिर अपने राज्य का चयन करें। - फॉर्म भरें
इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी और खेत संबंधित जानकारी भरनी होगी। - बैंक अकाउंट और खेत जानकारी दर्ज करें
इस फॉर्म में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और भूमि से जुड़ी जानकारी भी भरनी होगी। - सबमिट करें
सभी जानकारी भरने के बाद, Submit पर क्लिक करें। इसके साथ ही आपका आवेदन प्रक्रिया में पंजीकृत हो जाएगा।
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में असमर्थ हैं, तो आप किसान कॉमन सर्विस सेंटर (Kisan CSC) पर जाकर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहां आप आसानी से अपनी जानकारी देकर योजना में रजिस्टर कर सकते हैं।
किन किसानों को नहीं मिलता पीएम किसान योजना का लाभ?
पीएम किसान योजना के कुछ नियम और शर्तें हैं जिनके तहत कुछ किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता। यह लाभ पाने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
1. संस्थागत भूमिधारक किसान
संस्थागत भूमिधारक किसान, जैसे कि कृषि उपक्रमों, कृषि कंपनियों या सहकारी समितियों के सदस्य, इस योजना के पात्र नहीं होते हैं।
2. सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति
उन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलता, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
- संवैधानिक पदों पर कार्यरत व्यक्ति या जो पहले इस पद पर रहे हों।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी। (मल्टी टास्किंग स्टाफ/Group D कर्मचारियों को छोड़कर)
- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त करते हैं और उनकी पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है।
3. राजनीति और पेशेवर लोग
- राजनीतिक पदों पर कार्यरत व्यक्ति जैसे कि पूर्व और वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, और नगर निगम के महापौर इस योजना के लिए अयोग्य होते हैं।
- पेशेवर निकायों से जुड़े लोग जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट भी इस योजना के लाभ से वंचित रहते हैं।
4. आयकर भुगतान करने वाले किसान
वे किसान जिन्होंने आयकर का भुगतान किया हो, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते, सिवाय मल्टी टास्किंग स्टाफ (Group D) के कर्मचारियों के।
निष्कर्ष
पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना है, जो उन्हें हर साल 6,000 रुपये की मदद प्रदान करती है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के लोग इस योजना के लाभ से वंचित रहते हैं। ऐसे किसानों को अपने आवेदन की स्थिति और पात्रता को समझकर ही रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए।