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नशा तस्कर रवि कुमार को 11 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना

Shailesh Saini | 13 मई 2025 at 10:20 pm

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पांवटा साहिब निवासी 2800 नशीली कैप्सूलों के साथ गया था पकड़ा, न्यायाधीश योगेश जायसवाल की अदालत ने सुनाया फैसला

हिमाचल नाऊ न्यूज़ नाहन

जिला सिरमौर के नाहन स्थित माननीय सत्र न्यायाधीश प्रथम, योगेश जसवाल की अदालत ने आज मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में नशा तस्करी के आरोपी रवि कुमार पुत्र पुरुषोत्तम, निवासी वार्ड नंबर 9, देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को दोषी करार दिया है।

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अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत 11 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सरकारी वकील चम्पा सुरील ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर, 2020 को लगभग रात 10:30 बजे एएसआई इंदर सिंह अपनी टीम के साथ निजी वाहन संख्या एचपी52ए-3652 में गोरखुवाला, सिंहपुरा की ओर जा रहे थे।

गश्ती टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति काले रंग की लोअर और ग्रे रंग की टी-शर्ट पहने हुए सिंहपुरा से खोडोवाला की ओर पैदल आ रहा है और उसके पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ है।

लगभग 11 बजे उक्त व्यक्ति सिंहपुरा की ओर से आता दिखाई दिया। उसके दाहिने हाथ में एक सफेद रंग का कैरी बैग था। तलाशी लेने पर कैरी बैग के अंदर दो पॉलीथिन बैग मिले, जिनमें से एक सफेद और दूसरा गुलाबी रंग का था।

सफेद रंग की पॉलीथिन में 1500 नीले रंग के कैप्सूल और गुलाबी रंग की पॉलीथिन में 1300 कैप्सूल बरामद हुए।अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 19 गवाह पेश किए। अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया।

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