Himachalnow / कुल्लू
कुल्लू जिले के रहेची गांव के निवासी मनोज कुमार को सोलन की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने मनोज कुमार को 5 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले का विवरण:
पुलिस के अनुसार, 29 मार्च 2018 को काली माता मंदिर, शामती के पास गश्त के दौरान एचसी नवीन कुमार और उनकी टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। वह पिट्ठू बैग लेकर सोलन की ओर आ रहा था, लेकिन पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगा।
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पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की और उसका नाम मनोज कुमार बताया। तलाशी के दौरान पिट्ठू बैग से पीले रंग के पॉलीथिन में 450 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत बरामद चरस को कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया और आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालती कार्यवाही:
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
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