HNN/किन्नौर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नशा तस्करी करने के मामले में तीन दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास सहित 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान आदित्तल (29), निवासी पलजारा, तहसील रामपुर, जिला शिमला, अजय कुमार (23), निवासी रामपुर बुशहर जिला शिमला और अर्जुन (24) निवासी पांगी, जिला किन्नौर के रूप में हुई है।
बता दें 10 अगस्त 2019 को तीनों दोषी सुबह चार बजे एक गाड़ी में बैठे थे। पुलिस ने शक के आधार पर उनकी गाड़ी के डेशबोर्ड की तलाशी ली, तो उसमें एक प्लास्टिक की पुड़िया बरामद हुई। पुड़िया से 9.45 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
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अदालत में मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल और केएस जरयाल ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।
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