HNN/ शिलाई
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय शिलाई की न्यायाधीश प्रियंका देवी की अदालत ने रणवीर सिंह पुत्र बिशन सिंह ग्राम गवाली, तहसील शिलाई को धारा 279, 337 आईपीसी के तहत बरी व धारा 181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
जबकि, खजान सिंह पुत्र नाथूराम गांव व डाकघर बांदली (शिलाई) को धारा 279,337 के तहत प्रति धारा 1000 और 500 रुपए यानी 1500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी ऋषि प्रकाश शर्मा ने बताया कि मामला 5 अक्तूबर 2015 का है।
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शाम 5:30 बजे शिलाई अस्पताल के चिकित्सक ने थाना को सूचना दी कि कुंदन सिंह पुत्र शुपा राम के दाहिने पांव में चोट लगी है। पुलिस ने मौके पर जांच के दौरान पाया कि गाड़ी पिकअप एचपी 17सी-3001 टमाटर लेकर शिलाई की ओर आ रही थी, जो बागनाधार में गाड़ी से टमाटर की क्रेट उतार रहा था।
इसी वक्त शिलाई से रोनहाट की ओर जा रही दूसरी पिकअप एचपी 71-2116 नेे कुंदन सिंह के दाहिने पांव में टक्कर मार दी। इस मामले में आरोप सिद्घ होने पर अदालत ने दोनों को जुर्माने की सजा सुनाई है।
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