जिला बिलासपुर में दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के उपयोग और बिक्री को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के अंतर्गत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जिले में आगामी 21 अक्तूबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
बिलासपुर
अत्यधिक शोर वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध
जारी आदेशों के अनुसार अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। 125 डीबी (एआई) या 145 डीबी (सी) पीके से अधिक ध्वनि वाले पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। साथ ही श्रृंखलाबद्ध (लड़ी) पटाखों के मामले में निर्धारित सीमा से 5 एलओजी 10 (एन) डीबी की कटौती अनिवार्य होगी।
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समय और क्षेत्रीय प्रतिबंध लागू
दीपावली के दिन 20 अक्तूबर को पटाखे जलाने की अनुमति केवल रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक दी जाएगी। अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर क्षेत्र में आतिशबाजी सख्ती से प्रतिबंधित होगी। इसके अलावा घनी आबादी और अग्नि संभावित क्षेत्रों में भी पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।
बिक्री और भंडारण के लिए सख्त नियम
दंडाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति पटाखों का भंडारण या बिक्री नहीं कर सकेगा। सभी उपमंडलाधिकारियों (एसडीएम) को अपने-अपने क्षेत्रों में बिक्री के उपयुक्त स्थलों की पहचान कर अग्रिम सूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त दीपावली की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और दीपावली को सुरक्षित, प्रदूषणमुक्त तथा आनंदपूर्ण वातावरण में मनाएं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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