दिल्ली हाईकोर्ट में आज सोमवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें दिल्ली हाईकोर्ट के अग्निपथ योजना मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेच ने आज सोमवार को यह फैसला सुनाया है।
वहीं कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद ही फैसले का इंतजार किया जा रहा था। कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्रहित में है और यह हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है।
सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई थी। योजना के नियमों के अनुसार साढ़े 17 और 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत उसमें 25 प्रतिशत की सेवा नियमित कर दी जाएगी।
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