अवैध कब्जाधारियों को दस्तावेज़ जमा करने के लिए अब 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। चेयरपर्सन सीताराम शर्मा ने मानवीय आधार पर मोहलत दी है, लेकिन समयसीमा खत्म होते ही बिजली-पानी के कनेक्शन काटे जा सकते हैं।
ददाहू
अवैध कब्जाधारियों को APMC ने दी मोहलत, 15 जुलाई तक दें दस्तावेज
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मानवीय आधार पर बढ़ाई गई समयसीमा
ददाहू कृषि उपज मंडी समिति (APMC) की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चल रही कार्रवाई में फिलहाल कुछ नरमी बरती गई है। APMC चेयरपर्सन सीताराम शर्मा ने स्पष्ट किया कि कब्जाधारियों को 15 जुलाई तक का समय और दिया गया है ताकि वे कब्जे से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकें।
आपदा प्रभावितों ने जताई अपनी स्थिति
कई दुकानदारों का कहना है कि उन्हें 70 के दशक में जलाल नदी में आई आपदा के बाद उसी जगह बसाया गया था। उनका कहना है कि सरकारी दस्तावेज़ पुरानी तारीखों के हैं, जिन्हें जुटाने में वक्त लग रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि समय रहते सभी प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।
हाईकोर्ट के आदेशों के तहत हो रही कार्रवाई
APMC चेयरपर्सन ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए ही यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 6 बीघा जमीन की पैमाइश रेवेन्यू विभाग से करवाने पर अतिक्रमण का पता चला। कुछ कब्जाधारियों ने दस्तावेज़ पहले ही जमा कर दिए हैं।
समयसीमा खत्म होते ही कटेंगे कनेक्शन
चेयरपर्सन ने दो टूक कहा कि जो लोग निर्धारित समय तक अपने वैध दस्तावेज़ जमा नहीं कर पाएंगे, उनके बिजली-पानी कनेक्शन काट दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिनके दस्तावेज़ न्यायालय द्वारा मान्य नहीं माने जाएंगे, उनकी भी सुविधा समाप्त की जाएगी।
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