शिमला।
शहर में सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लागू
जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार, शिमला शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकें, जुलूस, रैलियां, नारेबाजी, बैंड बजाने और हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।
प्रतिबंधित क्षेत्र
यह प्रतिबंध छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर की दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड कसुम्पटी रोड, राजभवन से ओक ओवर तक, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चौड़ा मैदान तक लागू रहेगा। इसके अलावा उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर क्षेत्र में भी किसी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि पर रोक रहेगी।
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केवल अनुमति पर ही संभव होंगे आयोजन
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त स्थलों पर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस और सेना कर्मियों को छूट
यह आदेश अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की तात्कालिकता को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और यह अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेगा।
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