गाड़ियों की पार्किंग, लोडिंग/अनलोडिंग और डंपिंग को लेकर अधिसूचना जारी
HNN/ धर्मशाला
डमटाल शहर में अब गाड़ियों की पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग के लिए जिला प्रशासन द्वारा ट्रैफिक प्रबंधन प्लान तैयार किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना के अनुसार डमटाल शहर में अब केवल पीली रेखा से चिन्हित क्षेत्रों में ही वाहन खड़े किए जा सकेंगे। इसके अलावा अन्य किसी क्षेत्र में गाड़ी खड़ा करने की अनुमति नहीं है। साथ ही डमटाल की सीमा में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों पर निर्माण सामग्री की डंपिंग की अनुमति नहीं होगी।
यह रहेंगे नो पार्किंग जोन….
जिलाधीश द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंदौरा मोड़ से शीतला माता मंदिर, भरवाईं-चिंतपूर्णी-खटियार-डमटाल मार्ग, ओल्ड डमटाल से कंडवाल मार्ग, मोहटली से इंदौरा मार्ग, डमटाल पुलिस स्टेशन से गौशाला रोड, एनएच-1ए से सूरजपुर झिकला रोड और डमटाल शहर के सर्विस लेन ‘नो पार्किंग जोन’ रहेंगे।
डमटाल शहर में नामित क्षेत्रों के अलावा कहीं भी बड़े वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी। नो पार्किंग जोन और डमटाल शहर की सभी सर्विस लेन पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों से सामान की लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति नहीं होगी।
इमरजेंसी वाहनों को रहेगी छूट….
एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, मजिस्ट्रेट वाहन, पुलिस वाहन सहित अन्य आपात सेवाओं और कानून व्यास्था के लिए उपयोग होने वाले वाहनों पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी। साथ ही पठानकोट-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही हाईवे नियमों के अनुरूप ही रहेगी।
जिलाधीश ने कहा कि डमटाल क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यह यातायात प्रबंधन प्लान तैयार किया गया है। अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।