Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल
सड़क उन्नयन और निर्माण कार्य के लिए जारी किया गया आदेश , रूट डायवर्जन की भी की गई व्यवस्था
वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध
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टकारला से बडूही बाया न्यू आबादी टकारला सड़क मार्ग पर 3 अप्रैल तक वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने दी है। यह प्रतिबंध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के अंतर्गत लगाया गया है।
सड़क उन्नयन और निर्माण कार्य के लिए आदेश जारी
उपायुक्त ने बताया कि यह निर्णय सड़क मार्ग के अपग्रेडेशन और निर्माण कार्यों को त्वरित व सुचारू रूप से संपन्न करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस अवधि में सड़क पर किसी भी प्रकार का वाहन संचालन नहीं किया जा सकेगा।
यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित
यातायात संचालन को बनाए रखने के लिए वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग 503 नंदपुर से नक्की और बडूही से शिवपुर सड़क मार्ग की ओर मोड़ा गया है। यह वैकल्पिक मार्ग अस्थायी तौर पर निर्धारित किया गया है, ताकि लोगों को आवाजाही में असुविधा न हो।
जनता को सूचना देने के लिए लगाए जाएंगे बोर्ड
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क बंद होने और वैकल्पिक मार्ग की जानकारी देने के लिए अग्रिम सूचना बोर्ड लगाए जाएं। इससे आम जनता को समय रहते जानकारी मिल सकेगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी।
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