HNN/ ऊना
चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने आरोपी को 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को दो लाख रुपए का जुर्माना अदा करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि आरोपी को यह सजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो अम्ब विशाल तिवारी की अदालत ने सुनाई है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अश्वनी अरोड़ा ने बताया कि रोहित शर्मा जय मां काली इंटरप्राइजेज गगरेट ने आरोपी जेएस ट्रेडर गोहर जिला मंडी को वर्ष 2014 में एक लाख आठ सौ रुपये का सामान बेचा था। सामान के भुगतान के बदले में आरोपी ने अपनी फर्म का एक लाख रुपये का चेक दिया था।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
जब उसने चेक अपने बैंक अकाउंट गगरेट में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group





