HNN/ सोलन
चिट्टा रखने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने आरोपी को 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं दोषी को 5000 रुपए का जुर्माना अदा करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी सूरत में दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी हेमंत कुमार को यह सजा ज्यूडिशिल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कंडाघाट डॉ. पुष्प लता ने सुनाई। मामला 15 जुलाई 2021 का है। पुलिस गश्त करते हुए रेलवे ट्रैक कंडाघाट पहुंची तो उनकी नजर वहां घूम रहे हेमंत कुमार पर पड़ी जोकि टीम को देकर घबरा गया। इस दौरान पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1.84 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किए। लिहाजा कंडाघाट कोर्ट ने चिट्टा रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।