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चिट्टा तस्करी मामले में 2 दोषियों को एक साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL | 7 मार्च 2024 at 12:46 pm

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HNN/किन्नौर

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चिट्टा तस्करी के मामले में दो दोषियों को एक साल के कारावास सहित 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान निल कुमार पुत्र स्व. नंदलाल निवासी पदमनगर रामपुर और संजीव कुमार पुत्र शेरु निवासी चुहाबाग रामपुर जिला शिमला के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, मामला 11 मार्च 2022 का है। जब पुलिस की टीम रामपुर बाजार और पिप्टी की ओर गश्त के रवाना हुई। इस दौरान रामपुर कोर्ट कांप्लेक्स के पास से दो लोग ऊपर की ओर आ रहे थे, जो पुलिस को देखकर वापस ब्रौ की ओर भागने लगे। भागते समय उनमें से एक आदमी ने जेब से प्लास्टिक की पुड़िया निकाल कर सड़क के किनारे नाली में फेंक दी।

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पुलिस ने थोड़ी ही दूरी पर दोनों युवकों को काबू किया और भागने का कारण पूछा। इस पर दोनों घबरा गए। जिसके बाद उन्होंने फेंकी गई पुड़िया की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसमें से 6.48 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया।

जिसके बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी जिला उपन्यायवादी कमल चंदेल ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोष साबित होने पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया और उक्त सजा सुनाई गई।

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