HNN/किन्नौर
अतिरिक्त न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए चरस के आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारवास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
इन आरोपियों में गुरजन्ट सिंह (24) पुत्र सुखदेव सिंह, निवासी समानाबाहू, तहसील निलोखेडी, जिला करनाल, हरियाणा व अक्षय कुमार (29), पुत्र तेज राम निवासी पाजो, डाकघर ओच्छघाट तहसील व जिला सोलन, हर्ष शर्मा (29) पुत्र संजीव शर्मा निवासी गांव व डाकघर बागपशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर व अनिल कुमार (37) पुत्र प्यारे लाल निवासी गडोग डाकघर ओच्छघाट तहसील व जिला सोलन शामिल हैं।
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आरोपियों को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सरकार की तरफ से इस मुकद्दमे की पैरवी जिला उप-न्यायवादी कमल चंदेल व केएस जरयाल ने की। जिला उप-न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 22 जून, 2021 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उक्त दोषियों को 8 किलो 32 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
मामले की तफ्तीश पुलिस थाना प्रभारी कुमारसैन जयदेव ने की। इसके बाद मामले का चालान अदालत में पेश किया। अदालत में 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त सभी आरोपियों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
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