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चरस तस्करी मामले में दो दोषियों को 2 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL | Jan 31, 2024 at 10:59 am

HNN/बिलासपुर

जिला बिलासपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झंडूता रोजी दहिया की अदालत ने चरस तस्करी मामले में दो दोषियों को दो साल के कारावास सहित पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों की पहचान परमजीत सिंह और कुलदीप सिंह निवासी लुधियाना पंजाब के रूप में हुई है।

मामला 1 मार्च 2017 का है। जब पुलिस थाना तलाई की टीम ने तलाई चौक पर एक गाड़ी को रोका। गाड़ी में दो लोग सवार थे। जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार के गियरबॉक्स के पास एक पॉलीथिन लिफाफे में 44 ग्राम चरस मिली।

जिसके बाद उन्होंने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। जिसके बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी झंडूता संजय चौहान ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में दोष साबित होने पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।

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