HNN/ बद्दी
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा (पोक्सो कोर्ट सोलन) ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को 12 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 10 हजार रूपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार,17 जून, 2018 को आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा दिया और उसे अपने कमरे में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए।
आरोपी युवक ने एक महीने से अधिक समय तक अलग-अलग जगहों पर उसके साथ यौन संबंध बनाए। लड़की अपने पिता से बात करना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने मना कर दिया। एक दिन मौका देखते ही उसने अपने पिता से फोन पर बात की। 26 जुलाई 2018 को युवती आरोपी के साथ बद्दी आई और पुलिस ने टोल टैक्स बैरियर के पास उसे रोक लिया।
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इसके बाद पुलिस ने उसे उसके पिता को सौंप दिया। पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर थाना बद्दी में दर्ज किया गया था। जिसके बाद दुष्कर्म का दोषी सिद्ध होने पर 12 साल, आईपीसी 363 के तहत 3 साल और आईपीसी 366, 5 साल के कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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