नगर निगम ऊना के आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में रेहड़ी-फड़ी लगाकर आजीविका चला रहे प्रवासी लोगों से पंजीकरण करवाने की अपील की है। इसके लिए नगर निगम से वैध लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य बताया गया है।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
प्रवासी रेहड़ी-फड़ी संचालकों से पंजीकरण की अपील
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नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने नगर निगम क्षेत्र में रेहड़ी-फड़ी लगाकर आजीविका चला रहे प्रवासी लोगों से नगर निगम में पंजीकरण करवाने की अपील की है।
14 पंचायतों सहित पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू
उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र एवं इसमें सम्मिलित सभी 14 पंचायतों में निवास कर रहे रेहड़ी-फड़ी/स्ट्रीट वेंडिंग करने वाले प्रवासी लोग नगर निगम से वैध लाइसेंस प्राप्त करें।
पंजीकरण की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए संबंधित व्यक्ति नगर निगम की पंजीकरण शाखा में जाकर आवेदन कर सकता है। इसके लिए आधार कार्ड तथा किसी अन्य पहचान पत्र की कॉपी, अथवा किसी अन्य व्यवसायिक पंजीकरण दस्तावेज की प्रति जमा करवानी होगी।
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