HNN/ सोलन
केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के ई-श्रम मॉडयूल में 31 मार्च, 2022 अथवा उससे पूर्व पंजीकृत आवेदकों (कामगार) को मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में केन्द्र सरकार की ओर से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। यह जानकारी अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी सोलन अजय यादव ने आज यहां दी। अजय यादव ने कहा कि आवेदन की मृत्यु की स्थिति में 02 लाख रुपए तथा अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपए मुआवजा के तौर पर प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह मुआवजा केवल उन्हीं आवेदकों को दिया जाएगा जिनका ई-श्रम मॉडयूल में पंजीकरण 31 मार्च, 2022 या उससे पूर्व हुआ है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को 31 अगस्त, 2024 तक ही स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत निर्धारित तिथि तक पंजीकृत व्यक्ति ही इसका लाभ उठा सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदकों को 31 अगस्त, 2024 तक अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह आवेदन श्रम अधिकारी सोलन अथवा श्रम अधिकारी बद्दी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक खाता पास बुक की प्रतिलिपि, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत करनी होगी।
उन्होंने कहा कि ई-श्रम मॉडयूल असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ऐसा राष्ट्रीय डाटाबेस है जहां सभी पंजीकरण आधार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रथम डाटाबेस है। इसमें असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे सभी कामगार अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए आवेदक श्रम अधिकारी सोलन के कार्यालय स्थित हैल्प डैस्क नम्बर 01792-227076, मोबाईल नम्बर 98828-35345, श्रम अधिकारी बद्दी के कार्यालय स्थित हैल्प डैस्क नम्बर 01795-271210 तथा मोबाईल नम्बर 94181-32734 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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