HNN / हमीरपुर
जिला हमीरपुर की अदालत ने आबकारी विभाग के दो मामलों में आरोपी को दोषी करार देते हुए उस पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति शराब का कारोबारी रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रवीण ठाकुर ऊना के मैहतपुर की एक शराब फैक्ट्री आरबीएल का अधिकृत डीलर रहा है।
उसका चौकी जंबाला में वर्ष 2015-16 में शराब का गोदाम था। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की विभिन्न टैक्स के रूप में 48.31 लाख के करीब राशि दोषी के पास फंसी हुई थी। आरोपी ने अदायगी के लिए विभाग को पांच बैंक चेक दिए, लेकिन जब विभाग ने बैंक में इन चेक को कैश करवाने के लिए लगाया तो यह सभी बाउंस हो गए। इसके बाद संबंधित विभाग ने कई बार आरोपी को देय राशि के भुगतान के लिए कहा, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया।
इसके बाद एक्साइज विभाग ने अदालत में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रवीण ठाकुर को दोषी पाया। पहले मामले में अदालत ने एक साल कारावास और 40 लाख रुपये जुर्माना, जबकि दूसरे टैक्स के मामले में 9 माह का कारावास और 30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।