HNN/ सोलन
अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने सोलन ज़िला के सभी आधार केन्द्रों में विभिन्न आधार सम्बन्धित सुविधाएं सुचारू एवं समयबद्ध उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। अजय यादव गत दिवस यहां ज़िला स्तरीय आधार निगरानी समिति की चतुर्थ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
अजय यादव ने कहा कि ज़िला के बैंकों, डाकघरों, भारतीय संचार निगम लिमिटेड के केन्द्रों और लोक मित्र केंद्रों इत्यादि में संचालित विभिन्न आधार केंद्रों में सेवाएं बिना किसी रूकावट के सुचारू उपलब्ध होनी चाहिएं। उन्होंने कहा कि सुचारू आधार सुविधाएं प्राप्त न होने से लोगों को दूर-दराज के क्षेत्रों से उपायुक्त कार्यालय आना पड़ता है और इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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उन्होंने कहा कि ज़िला के अन्य आधार केंद्रों पर धीमी गति से कार्य होने से ज़िला मुख्यालय स्थित आधार केंद्र पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने ऐसे आधार केंद्रों को स्थगित करने के निर्देश दिए जो बहुत समय से सेवाएं नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सभी आधार सेवा देने वाले विभागों को दूर दराज के क्षेत्रों में भी आधार सेवाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया।
अतिरिक्त उपायुक्त ने ज़िलावासियों से समय पर अपने आधार कार्ड को अपडेट करने की अपील की ताकि उन्हें आधार से जुड़े सभी कार्यक्रमों व योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय पहले आधार कार्ड बनवा चुके ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक एक बार भी अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है, को अपने आधार दस्तावेज शीघ्र अपडेट करवाने चाहिएं।
उन्होंने कहा कि अपडेशन की सुविधा आधार केंद्रों पर उपलब्ध है। नागरिक स्वयं भी अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने पांच वर्ष तक के बच्चों का अधार नामांकन भी अवश्य करवाना चाहिए। उन्होंने 5 और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेशन का आग्रह भी किया।
उन्होंने कहा कि यदि आधार धारक द्वारा पांच और पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर बायोमेट्रिक अपडेशन नहीं किया जाता है, तो आधार निष्क्रिय हो सकता है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेशन निःशुल्क उपलब्ध है।
उन्होंने सभी आधार केंद्रों पर क्यू आर कोड चलित यू.पी.आई लेनदेन को भी चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जन-जन की सुविधा के लिए आधार संबंधित शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शिविर आयोजन के संबंध में नोडल अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
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