HNN/बिलासपुर
जिला बिलासपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झंडूता रोजी दहिया की अदालत ने अवैध शराब के साथ पकड़े दोषी को दो साल के कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान सुनील कुमार निवासी बरठीं के रूप में हुई है।
मामला 28 नवंबर 2016 का है। जब पुलिस थाना तलाई की टीम ने बरठीं-तलाई मार्ग पर भल्लू पुल के नजदीक नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान उन्होंने एक कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से दो पेटियों में शराब की 24 बोतलें बरामद हुई। जिसके बाद उन्होंने कार और शराब को कब्जे में लिया।
साथ ही आरोपी कार चालक के खिलाफ एक्साइज़ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी झंडूता संजय चौहान ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में दोष साबित होने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सुनाई।