प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। अब मक्की और धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सूखा, बाढ़, जलभराव, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई का अवसर देती है। जिला ऊना में इस योजना के तहत खरीफ सीजन में मक्की और धान की फसलों का बीमा किया जा रहा है।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
बीमा की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई
कृषि उपनिदेशक डॉ. कुलभूषण धीमान ने बताया कि पहले बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की गई थी, जिसे अब किसानों की सुविधा के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।
सभी किसान करा सकते हैं बीमा
जिला ऊना की सभी अधिसूचित तहसीलों और उप तहसीलों में मक्की और धान की खेती करने वाले बंटाईदार, काश्तकार व अन्य किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अधिसूचना और विवरण विभागीय वेबसाइट agriculture.hp.gov.in पर उपलब्ध हैं।
बीमा आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
बीमा करवाने के लिए किसान अपना फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड और भूमि दस्तावेज लेकर नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक या बीमा प्रतिनिधि के माध्यम से अथवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
प्रीमियम और बीमित राशि
योजना के तहत किसानों को 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम देना होगा, जबकि प्रति कनाल बीमित राशि 2400 रुपये निर्धारित है।
बीमा प्रतिनिधियों से लें मार्गदर्शन
योजना संबंधी परामर्श के लिए किसान निम्न बीमा प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं:
📢 लेटेस्ट न्यूज़
- अम्ब और गगरेट: सुशील कुमार – 82192-77283
- बंगाणा: विश्वनाथ – 70185-33602
- हरोली: हर्ष मेहता – 98052-84713
- ऊना: रोहित सैणी – 97798-48264
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group