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Exclusive Report By: Shailesh Saini

वैश्विक व्यापार,के साथ साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी मिलेगा बड़ा मंच

हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का विस्तार किया, परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा लाभ

Published ByPARUL Date Nov 17, 2024

Himachalnow/शिमला

हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना को विस्तार प्रदान करते हुए परित्यक्त और सरेंडर बच्चों को भी इसके दायरे में शामिल किया है। इस योजना के तहत जिलों में बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को प्रमाण पत्र जारी करेगी। इन बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक एक हजार रुपये और 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 4 हजार रुपये का जेब खर्च दिया जाएगा।प्रदेश सरकार इनकी उच्च शिक्षा के लिए व्यय भी वहन करेगी और छात्रावास उपलब्ध न होने की स्थिति में पीजी की सुविधा के लिए 3 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

विस्तारित मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत इन बच्चों को स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे जिससे वे स्वावलंबी बन सकें। इसके साथ घर बनाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और विवाह के लिए 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

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