HNN/शिमला
सुप्रीम कोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा 23 सितंबर को दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जबरन वसूली से जुड़ी धाराओं को जोड़ने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआईटी द्वारा जांच करने के आदेश दिए थे और डीजीपी द्वारा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस बटालियन के एक एसपी स्तर के अधिकारी को एसआईटी के सदस्य के रूप में जोड़ने के आदेश दिए थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। मामले की जांच के लिए कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था।
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