नई गाड़ी के चक्कर में गवाएं 2 लाख, पुरानी फार्चूनर भी….

पीडि़त की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

HNN / बरोटीवाला

पुलिस थान बरोटीवाला के तहत एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 120बी, 406 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में जगजीत सिंह पुत्र मनमोहन सिंह ने बताया कि वह पिछले 10 वर्षों से भटौलीकलां में मोनटेक वॉयोफार्मा उद्योग चला रहा है। 6 महीने पहले इसके एक परिचित प्रवीण कुमार जो कि मकैनिक का काम करता है ने इसे संजीव कुमार पुत्र मेघराज निवासी हाऊस नंबर 78 मिल्क कॉलोनी धनास चंडीगढ़ और प्रदीप भाटिया निवासी हाऊस नंबर 928 एचडीसी धनास चंडीगढ़ से मिलवाया।

उस समय इसने नई फार्चनूर गाड़ी लेनी थी जिसके लिए लंबी वेटिंग चल रही थी। तभी संजीव कुमार व प्रदीप भाटिया ने इसे कहा कि चंडीगढ़ टॉयटा एजेंसी में इसकी जान पहचान है और वह इसे नई गाड़ी दिलवा देंगे और डिस्काऊंट भी करवाएंगे। जिस पर उनके बहकावे में आकर इसने 2 लाख संजीव कुमार के खाते में डाल दिए और 5 लाख रूपये नकद तथा इसकी पुरानी फार्चूनर गाड़ी जिसकी कीमत 15.50 लाख तय की गई थी इनको दे दी।

संजीव कुमार इसकी गाड़ी ले गया और कहा कि दो दिन बाद टॉयटा अंबाला से नई गाड़ी मिल जाएगी और बाकी के पैसे वहीं ले लेंगे। जिसके बाद इन दोनों व्यक्तियों ने टालमटोल शुरू कर दी और न ही इसके पैसे वापिस दिए न ही गाड़ी वापिस दी। इन दोनों व्यक्तियों ने आपस में मिलकर इसके साथ धोखाधड़ी की। उधर, डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीडि़त की शिकायत के आधार पर धोखाड़ी व विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।