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Exclusive Report By: Shailesh Saini

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चरस रखने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, एक लाख रूपए जुर्माना

SAPNA THAKUR | 13 अक्तूबर 2022 at 11:18 am

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HNN/ सोलन

अदालत ने चरस रखने के आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने आरोपी को एक लाख रूपए का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। नेपाल निवासी लक्ष्मण को यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोलन सपना पांडे की अदालत ने सुनाई है।

मामला 14 नवंबर 2019 का है। पुलिस गश्त के दौरान ओच्छघाट से नौणी की ओर जा रही थी कि तभी गांव नंडो के पास दो नेपाली मूल के व्यक्तियों से संदेह के आधार पर पूछताछ की। इस दौरान लक्ष्मण के हाथ में काला बैग था, जबकि दूसरा व्यक्ति बुद्धिराम साथ बैठा था। बैग खोलने पर उसमें से 1 किलो 654 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों के खिलाफ सोलन थाना में एफआईआर दर्ज की गई।

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वहीं दोषियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। अभियोजन पक्ष आरोपी बुद्धिराम के खिलाफ पुख्ता सबूत साबित न कर पाए और उसे अदालत ने बरी कर दिया। आरोपी लक्ष्मण को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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