HNN/ मंडी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 19 अप्रैल सुबह सात बजे से लेकर 1 जून शाम साढ़े छह बजे तक लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणााम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसके प्रचार-प्रसार करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने दी है।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)ख के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी तरह के ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group