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Crop Insurance Scheme / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मक्की और धान की फसलों का बीमा 15 जुलाई तक कराएं

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Crop Insurance Scheme : फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए कृषि विभाग ने किसानों से की अपील

नाहन

15 जुलाई तक कराएं बीमा
जिला सिरमौर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मक्की और धान की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। यह जानकारी उप निदेशक कृषि राजकुमार ने दी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित तिथि तक बीमा अवश्य करवाएं ताकि प्राकृतिक आपदाओं से फसल को सुरक्षा मिल सके।

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बीमा राशि और प्रीमियम दर
राजकुमार ने बताया कि दोनों फसलों के लिए बीमित राशि 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है। किसानों को इस पर केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का वहन केंद्र व राज्य सरकार करेगी। इससे किसानों को न्यूनतम खर्च पर अधिकतम सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

आपदाओं से फसल सुरक्षा
बीमा योजना के तहत किसान फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक सूखा, बाढ़, भूस्खलन, आग, और भूमि कटाव जैसी आपदाओं से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के दो सप्ताह बाद तक और स्थानीयकृत आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान है।

जिला में AIC को दी गई जिम्मेदारी
जिला सिरमौर में कृषि बीमा कंपनी एआईसी (AIC) को फसल बीमा के लिए अधिकृत किया गया है। किसान अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय या AIC प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर इस प्रकार हैं:

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