HNN/किन्नौर
जिला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर (रेप एंड पोकसो /फास्ट ट्रैक ) स्थित रामपुर की अदालत ने सात साल की मासूम से अश्लील हरकतें करने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास सहित 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी की पहचान कमल बहादुर पुत्र प्रेम बहादुर नेपाली हाल मजदूर/ठाकुर सिंह निवासी कंडी (काशापाट) के रूप में हुई है।
बता दें मामला 28 मार्च 2022 का है। जब पीड़िता घर में अपने भाई के साथ खेल रही थी। उनकी माता गांव में किसी के घर गई थी। जब वह वापस घर आई तो बेटे ने कहा कि पीड़िता को एक नेपाली उठाकर जंगल की तरफ ले गया और उसे नेपाली ने धक्का दिया। इसके बाद घर वाले पीड़िता की तलाश में जंगल की तरफ गए तो देखा कि नेपाली ने बच्ची को गोद में उठा रखा था। परिवार वालों ने उससे बच्ची को छुड़वाया। नेपाली ने शराब पी रखी थी।
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बच्ची ने बताया कि आरोपी उसको गोदी में उठाकर अश्लील हरकतें कर रहा था। जिसके बाद उसने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना रामपुर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल व कमल चंदेल ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।
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