वेतन परिशोधन नियमों में हुआ संशोधन, 3 जनवरी, 2022 से प्रभावी माना जाएगा
हिमाचल नाऊ न्यूज़ शिमला:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएँ (संशोधित वेतन) नियम, 2022 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत कर्मचारियों के वेतन से पहले से ही अभिलक्षित (चिह्नित) की गई किसी भी अतिरिक्त वसूली को रद्द कर दिया गया है।
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यह अधिसूचना, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएँ (संशोधित वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 है, 3 जनवरी, 2022 से प्रभावी मानी जाएगी।
नए नियमों में, वर्ष 2022 के वेतन नियमों के नियम 7 (क) को समाप्त कर दिया गया है और इसे 3 जनवरी, 2022 से ही समाप्त माना जाएगा। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन इस तरह से फिर से निर्धारित किया जाएगा, जैसे कि नियम 7 (क) कभी था ही नहीं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पुनः-निर्धारण के कारण कर्मचारियों को पहले से भुगतान किए गए अतिरिक्त पैसों की वसूली अब नहीं की जाएगी।
यह फैसला कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत देगा और उनके वेतन से होने वाली किसी भी संभावित कटौती को रोकेगा। यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश पर प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार द्वारा जारी की गई है।
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