पुराने आदेश रद्द, नए भर्ती नियमों के तहत होगी तैनाती
हिमाचल नाऊ न्यूज़ शिमला
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में हाल ही में नियुक्त हुए JOA-IT कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। उनकी पिछली नियुक्तियों के आदेशों को रद्द कर दिया गया है और अब उन्हें नए नियमों के तहत ‘ट्रेनी’ कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा।
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उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कमीशन के जरिए 200 से ज़्यादा JOA-IT की नियुक्ति हुई थी, जो अब नए सिरे से कार्मिक विभाग के निर्देशों के आधार पर की जाएगी।
यह बदलाव हिमाचल प्रदेश सरकार के हाल ही में लागू हुए भर्ती एवं सरकारी कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 की वजह से आया है, जो 20 फरवरी से प्रभावी हो गया है।
क्या है नया नियम?
इस नए अधिनियम ने अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर नियुक्तियों की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को शुरुआत में ‘जॉब ट्रेनी’ के रूप में रखा जाएगा। ट्रेनी के तौर पर दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें नियमित होने के लिए एक परीक्षा पास करनी होगी।
सरकार का उद्देश्य इस कदम से एक पारदर्शी और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया स्थापित करना है। यह नई व्यवस्था ग्रुप-ए, बी और सी सभी कैडर पर लागू होगी।यह आदेश उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों और स्कूलों को भेज दिया गया है, और इसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
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