सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा केस, जानिये क्या है पूरा मामला
हिमाचल नाऊ न्यूज़ नाहन
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेषों पर हिमाचल प्रदेश में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 34 साल पुराना कब्जा छुड़वाया है। ये मामला जिला सिरमौर के वन मंडल नाहन के तहत आने वाली कोलर रेंज का है, जहां विभागीय टीम ने इस अवैध कब्जे के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया।
विभागीय टीम ने जहां कोर्ट के आदेषों को मौके पर चस्पा किया, तो अवैध कब्जे में बनाए गए मकान पर भी ताले जड़ दिए। ये अवैध कब्जा रिजर्व फॉरेस्ट डरडांवाला के कंपार्टमेंट-1 में किया गया था।
वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5.3 बीघा जमीन से अवैध कब्जा छुड़वाकर अपने कब्जे में ले लिया है। वन विभाग की टीम पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंची थी, जहां विभाग ने मकान पर तालाबंदी की।
विभाग ने मकान पर कुल 6 ताले जड़े.जानकारी के अनुसार वन विभाग ने इस अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए कई नोटिस दिए, लेकिन कब्जाधारी ने पहले जिला अदालत में याचिका दायर की। इसके बाद मामला प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा।
3 अक्टूबर 2024 को हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट दी। 18 नवम्बर 2024 को हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए वन विभाग ने नायब तहसीलदार माजरा से निशानदेही ली थी।
19 नवम्बर को कब्जाधारी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया. इसके बाद 19 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया. इस पर वन विभाग ने 3 जनवरी 2025 तक कब्जा खाली करने का नोटिस जारी किया।
इसके बाद शनिवार को वन विभाग कोलर रेंज के आर.ओ. वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और टीम ने यहां अवैध कब्जा छुड़वा दिया।
मौके पर अवैध कब्जाधारी के मकान पर ताले लगा दिए. इस कार्रवाई के दौरान बी.ओ. सुरेंद्र, नरेंद्र, सुनील दत्त, गोपाल, फॉरेस्ट गार्ड नायब सिंह और शुभम मौजूद रहे.21 जनवरी को गिराया जाएगा अवैध कब्जा वन विभाग की कोलर रेंज के आर.ओ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस अवैध कब्जे पर बने मकान को 21 जनवरी को गिराकर नष्ट कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए वन विभाग ने प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है।