HNN/ शिमला
हिमाचल में 9 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें आपसी तालमेल बिठाकर सौहार्दपूर्ण तरीके से मामलों का निवारण किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक, कंपाऊंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।
न्यायालयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कंपाऊंडेबल ऑफैंस, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह व भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी व विशिष्ट प्रदर्शन सूट शामिल हैं, की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति इन मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करवाना चाहते हैं, वे राज्य के न्यायिक परिसरों के अलावा न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।