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Exclusive Report By: Shailesh Saini

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हाईकोर्ट/ पुलिसकर्मियों से 8 घंटे से ज़्यादा काम न लें, सेवा शर्तों में करें सुधार

Shailesh Saini | 25 अप्रैल 2025 at 7:49 am

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हिमाचल नाऊ न्यूज़ शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पुलिसकर्मियों के हित में कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी भी पुलिसकर्मी से लगातार आठ घंटे से अधिक ड्यूटी न ली जाए।

अदालत ने कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करते हुए उन्हें कम से कम पैंतालीस दिनों का अतिरिक्त वेतन देने का भी आदेश दिया है।

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यह फैसला 13 अप्रैल, 2012 को गठित एक सदस्यीय राज्य पुलिस सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस बल के कल्याण के लिए तीन महीने के भीतर एक विशेष कोष स्थापित करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने पुलिसकर्मियों के लिए आवास योजना शुरू करने और नियमों में उचित संशोधन कर उन्हें पूरे करियर में कम से कम तीन पदोन्नति सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है, ताकि नौकरी में ठहराव की समस्या दूर हो सके और कार्यक्षमता में वृद्धि हो।पुलिस विभाग को कर्मियों को छुट्टियां देने में उदारता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत ने यह भी कहा है कि ड्यूटी के दौरान शारीरिक चोट, विकलांगता या मृत्यु होने की स्थिति में पुलिसकर्मियों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए।पुलिस बल के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से योग्य डॉक्टरों की भर्ती करने और पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए एक विशेष चयन बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है, ताकि रिक्त पदों को समय पर भरा जा सके।

पुलिस थानों और पुलिस आवास कॉलोनियों में जिम, स्विमिंग पूल जैसी पर्याप्त मनोरंजन सुविधाओं के साथ-साथ प्रत्येक जिले में मनोचिकित्सक नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि अत्यधिक दबाव और तनाव में रहने वाले पुलिसकर्मियों को परामर्श मिल सके।

यातायात पुलिसकर्मियों को गर्मियों में ड्यूटी के दौरान पर्याप्त विश्राम और हानिकारक गैसों व धुएं से बचाव के लिए मास्क उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

सभी पुलिसकर्मियों की मेडिकल फिटनेस का आकलन करने के लिए हर तीन महीने में नियमित चिकित्सा जांच अनिवार्य की गई है।अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि पुलिस स्टेशन कुशल और जन-मित्र पुलिसिंग के लिए शिफ्टों में काम करें।

बरहाल माननीय उच्च नयालय के इन आदेशों से हिमाचल प्रदेश के पुलिसकर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है बल्कि उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार होगा।

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