हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग द्वारा दायर हलफनामे में बताया गया कि शास्त्री के 193 पदों की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया में देरी न हो और इसे शीघ्र पूर्ण किया जाए।
नाहन
शास्त्री पदों पर बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया की न्यायालयीय समीक्षा
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग में शास्त्री के 193 बैचवाइज पदों की भर्ती संबंधी सुनवाई हुई, जिसमें विभाग की ओर से यह सूचित किया गया कि रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अदालत ने विभाग को आदेश दिए कि भर्ती प्रक्रिया को बिना विलंब पूरा किया जाए।
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योग्यता सुधार वाले उम्मीदवारों पर विचार को अदालत ने सही ठहराया
याचिकाकर्ताओं ने 2013–2015 बैच के आधार पर भर्ती आरंभ करने और योग्यता सुधार वालों को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2016 में ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार योग्यता सुधार करने वाले शास्त्री उम्मीदवारों को प्रारंभिक पास होने के वर्ष से पात्र माना जाता है। अदालत ने पाया कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की अवैधता नहीं है और विभाग सही दिशा में कार्य कर रहा है।
भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश
न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि चूंकि विनोद कुमार शर्मा मामले में पारित आदेश अंतिम रूप ले चुका है, इसलिए विभाग को निर्धारित नियमों के अनुसार सभी पात्र उम्मीदवारों पर विचार कर भर्ती प्रक्रिया को गति प्रदान करनी होगी।
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