सरकार ने खोलें गैर हिमाचलियों के लिए भी सोलर प्रोजेक्ट लगाने के रास्ते
HNN/ शिमला
हिमाचल प्रदेश जहां पूरे देश भर में हाइड्रो पानी वाली विद्युत परियोजना के लिए जाना जाता है। वहीं अब हिमाचल सरकार ने सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी विशेष छूट का ऐलान कर दिया है। हिमाचली के साथ-साथ गैर हिमाचली लोग भी सोलर बिजली प्लांट लगा सकेंगे। मगर यह प्रोजेक्ट 1 मेगावाट से ऊपर होने चाहिए। साथ ही गैर हिमाचली इन्वेस्टर को खाली जमीन भी उपलब्ध करवानी होगी। वहीं 1 मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट के लिए केवल हिमाचली ही योग्य माने जाएंगे।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने 250 किलोवाट से लेकर 5 मेगावाट तक के क्षमता वाले प्रोजेक्ट लगाने हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। प्रदेश में ऊर्जा डिपार्टमेंट जो 100 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है, उसमें 30 मेगावाट के प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो वहीं 70 फीसदी प्रोजेक्ट 1 मेगा वाट से अधिक होंगे। जिनके लिए गैर हिमाचली भी आवेदन कर पाएंगे।
विभागीय जानकारी के अनुसार इन प्रोजेक्ट को लगाने में रुचि रखने वाले आवेदनकर्ताओं के लिए ऑनलाइन सिस्टम रखा गया है। जिसके लिए 6 से 5 मार्च तक का समय रखा गया है, यहां यह भी बता दे कि जैसे ही आवेदन की अवधि समाप्त होगी, इसका पोर्टल खुद ही बंद हो जाएगा।
विभागीय जानकारी के अनुसार जो इच्छुक आवेदक हैं, वह जमीनों के कागजात विभाग को जमा करवाएंगे। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए 10,000 रुपए की फीस रखी गई है और इससे अधिक के लिए एक लाख की फीस रखी गई है। हिम ऊर्जा के सीईओ राहुल कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
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