जीएमएस चबाहां के शिक्षक को सेवा नियमों के तहत किया गया निलंबित; मुख्यालय नाहन तय
नाहन
सिरमौर जिले के शिक्षा विभाग में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राजकीय मध्य विद्यालय चबाहां (राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जामटा के अंतर्गत) में तैनात शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पी.ई.टी.) मयंक गौतम को आपराधिक मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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उन पर बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा, जिला सिरमौर, नाहन के कार्यालय से जारी आदेश (क्रमांक ईएस-23/2017-(प्राथमिक शिक्षा) (जांच)-) के अनुसार, मयंक गौतम के खिलाफ महिला पुलिस थाना, नाहन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संख्या 16/2025 दिनांक 07-07-2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 74, 351(2) और बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है।
निलंबन का आधार:
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मयंक गौतम को 08-07-2025 को हिरासत में लिया गया था और वह तब से पुलिस/न्यायिक हिरासत में हैं, जो अड़तालीस (48) घंटे से अधिक का समय है। केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के तहत, अड़तालीस घंटे से अधिक की हिरासत में रहने वाले कर्मचारी को हिरासत की तारीख से निलंबित माना जाता है।
लिहाजा इसी आधार पर, मयंक गौतम को 08-07-2025 से निलंबित माना गया है और वह अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे।
निलंबन अवधि और मुख्यालय:
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (बालिका) नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि के दौरान केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
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