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शिमला / निलंबित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार , 13 मई को सुनवाई

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शिमला

राजधानी शिमला में क्रमिक अनशन कर रहे प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अपने आठ साथियों के निलंबन आदेशों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, संजय, प्रताप ठाकुर और राम सिंह राव ने संयुक्त रूप से याचिका दायर की है, जिस पर अब 13 मई को सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव और निदेशक को जारी किया नोटिस

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में शिक्षा सचिव और स्कूल शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वीरवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजन कहोल ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाले आवेदन पर प्रतिवादियों को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

शिक्षकों का आरोप, संवैधानिक अधिकारों का हनन

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने उनके संवैधानिक अधिकारों को दबाने के लिए एकतरफा कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि निलंबन आदेशों के तहत उनके मुख्यालय दूरदराज के क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। शिक्षकों का यह भी कहना है कि जिस आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है, उसमें रिकॉर्ड से छेड़छाड़ जैसा कोई मामला ही नहीं बनता। गौरतलब है कि 26 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने निदेशालयों के पुनर्गठन का विरोध किया था, और इसी दौरान सरकार के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने पर इन आठ शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया था।

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