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युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

PARUL | May 31, 2024 at 12:29 pm

HNN/शिमला

राजधानी शिमला में विशेष न्यायाधीश अमित मंडयाल की अदालत ने युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 25 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। दोषी पवन कुमार गांव अर्की, जिला सोलन का रहने वाला है।

जानकारी के मुताबिक, 2020 में दोषी ने पीड़ित के घर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसे झूठा दिलासा देता रहा कि उसके साथ शादी करेगा। आरोपी पहले से शादीशुदा था तथा उसका एक बच्चा भी है। दोषी की लगातार इस हरकत से पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। इस दौरान जब पीड़िता को दोषी के शादीशुदा होने का पता चला तो 5 सितंबर 2021 को जतोग चौकी में शिकायत दर्ज करवाई थी।

इस दौरान तथ्यों के आधार पर बालूगंज पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज की। मामले के दौरान अभियोजन पक्ष ने की ओर से 18 गवाहों बयान दर्ज किए गए। अदालत में दोष साबित होने पर आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।

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