माजरा में धारा 163 के बीच तनाव , पुलिस की बड़ी कामयाबी
हिमाचल नाऊ न्यूज़ नाहन
सिरमौर जिले में एक विशेष समुदाय के युवक पर हिंदू युवती के अपहरण के आरोप से उपजे तनाव के बीच पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. अपहृत युवती को हरियाणा के अंबाला जिले के साहा से बरामद कर लिया गया है.
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पुलिस ने आरोपी युवक को भी हिरासत में ले लिया है. युवती को शनिवार शाम अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है.
उसके बयान अब सोमवार को अदालत में दर्ज किए जाएंगे. पुलिस युवक से भी गहनता से पूछताछ कर रही है.माजरा में पुलिस छावनी, पथराव व धरना प्रदर्शन पर भी कार्रवाईइस संवेदनशील मामले को देखते हुए माजरा इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है.
पूरे क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 (BNS की धारा 163) लागू कर दी गई है, जो भीड़ के जमा होने पर रोक लगाती है.पुलिस अधीक्षक सिरमौर, एनएस नेगी ने बताया कि 10 जून को युवती के परिजनों की शिकायत पर माजरा पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था.
उन्होंने यह भी बताया कि गत दिनों प्रदर्शन और पथराव के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों, एएसआई आशीष कुमार, मुख्य आरक्षी संदीप और महिला आरक्षी गुरप्रीत कौर की शिकायत पर भी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इसके अतिरिक्त, दोनों समुदायों के बीच उत्पन्न विवाद के बाद दोनों पक्षों से मिली शिकायतों के आधार पर भी केस दर्ज किए गए हैं,
जिनकी जांच जारी है.एसपी नेगी ने सख्त लहजे में कहा कि धारा 163 लागू होने के बावजूद शनिवार को माजरा थाना क्षेत्र में रास्ता रोककर धरना प्रदर्शन करने वाले संगठनों और लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा धारा 163 के आदेशों का पालन करने की अपील की है. यह घटना क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को कम करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है.
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