HNN/ हमीरपुर
हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी भुगतना होगा। अगर आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं कर पाता है तो इस सूरत में अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। बता दें कि आरोपी भोरंज के रहने वाले भूरि सिंह द्वारा जिस महिला से दुष्कर्म किया गया वह मानसिक रूप से कमजोर है।
मामला दिसंबर, 2019 का है जब भूरि सिंह ने मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस बाबत परिजनों को जब जानकारी मिली तो वह महिला थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दोषी के दुष्कर्म के बाद महिला गर्भवती भी हो गई। जिसके बाद न्यायालय द्वारा पीड़िता के बयान तथा उसकी मानसिक स्थिति और अन्य गवाहों तथा मेडिकल व फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।