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बीआईएस की बड़ी कार्रवाई , पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर उद्योग में छापा

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन 22 Feb 2025 Edited 22 Feb 1 min read

Himachalnow / सोलन

फर्जी बीआईएस मानक चिन्ह लगे 17 कार्टन जब्त , कार्रवाई जारी

परवाणू में नकली बीआईएस मार्क वाली पानी की बोतलों का भंडाफोड़
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की परवाणू शाखा ने सोलन जिले के बिलांवाली लबाना गांव में मैसर्स केडिया इनोवेशन के परिसर पर छापा मारा। इस कार्रवाई में फर्जी बीआईएस मानक चिन्ह लगे 17 कार्टन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर जब्त किए गए। यह छापेमारी बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत की गई, जिसके अंतर्गत दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है।

बीआईएस अधिनियम के तहत होगी कड़ी कार्रवाई
बीआईएस के वैज्ञानिक-ई एवं प्रमुख एस.सी. नाईक ने जानकारी दी कि नकली बीआईएस मार्क का उपयोग एक गंभीर अपराध है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत दोषियों को दो साल तक की कैद या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों सजा दी जा सकती है।

ग्राहकों को किया गया सतर्क, बीआईएस मार्क की करें जांच
बीआईएस अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले बीआईएस वेबसाइट या बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से उसकी प्रमाणिकता की जांच करें। नकली उत्पादों की पहचान करके उपभोक्ता खुद को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान से बचा सकते हैं।

नकली बीआईएस मार्क की शिकायत कहां करें?
अगर किसी व्यक्ति को फर्जी बीआईएस मार्क का कोई मामला सामने आता है, तो वह इसकी शिकायत बीआईएस परवाणू शाखा कार्यालय को कर सकता है। शिकायत ई-मेल या टेलीफोन (0172-2650290) के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। बीआईएस ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।